न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Thu, 28 Apr 2022 06:50 AM IST
सार
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट ने नूर मोहम्मद उर्फ नूरा को 25 फरवरी 2020 को चांद बाग इलाके में एक बेकरी में लूटपाट के आरोप से सुबूत न मिलने पर बरी कर दिया।
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विस्तार
दिल्ली की अदालत दो साल पहले हुए दंगों के एक आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। उसे दिल्ली पुलिस ने दंगों के दौरान लूटपाट और अन्य आपराधिक गतिविधियों के आरोप में पकड़ा था।
Northeast Delhi violence: Court acquits man accused of vandalism due to lack of evidence
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— ANI Digital (@ani_digital) April 27, 2022
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट ने नूर मोहम्मद उर्फ नूरा को 25 फरवरी 2020 को चांद बाग इलाके में एक बेकरी में लूटपाट के आरोप से सुबूत न मिलने पर बरी कर दिया।